Sep 20, 2012, 12.25AM IST
गुड़गांव ।। इस बार अगर एक्सप्रेस-वे पर जाम से निजात नहीं मिली तो एनएचएआई बिना किसी नोटिस के एक्सप्रेस-वे कंस्ट्रक्शन कंपनी का अग्रीमेंट रद्द कर सकती है।
यह शर्त एक्सप्रेस-वे निर्माता कंपनी और एनएचएआई के बीच कोर्ट से बाहर साइन एमओयू में रखी गई है। बिना अनुमति के करोड़ों का लोन लेने के अलावा जाम से निजात न दिला पाने पर एक्सप्रेस-वे निर्माता कंपनी को कई बार नोटिस मिल चुका है।
बिना पहले नोटिस के अग्रीमेंट के रद्द होने की शर्त पर साइन करने के बाद उम्मीद है कि कंपनी एक्सप्रेस-वे पर जाम से निजात दिलाने के बेहतर प्रयास करेगी। एमओयू में अग्रीमेंट को बिना नोटिस रद्द होने की शर्त मानने के बाद कंपनी अब कोर्ट भी नहीं जा सकेगी। मालूम हो कंपनी का 2023 तक एनएचएआई के साथ अग्रीमेंट है।
http://navbharattimes.indiatimes.com/drinks-took-longer-to-cancel-the-contract-without-notice/articleshow/16466003.cms
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