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आयुध डिपो एरिया में किराये पर नहीं दे सकेंगे मकान

Add comment   |   May 3, 2012    03:15pm   |Contributed by MANOJa

गुड़गांव। आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में मकान मालिक अपने मकान को किराये पर नहीं दे सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से इस एरिया में किसी भी तरह के रेंट एग्रीमेंट पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित एरिया में लगे सबमर्सिबल का हर तीसरे दिन निरीक्षण किया जाएगा। नए निर्माणों को रोकने के लिए पुलिस बल की टीम लगातार निरीक्षण करेगी। इसमें महिला पुलिस बल भी शामिल होगा।
उपायुक्त पीसी मीणा ने बुधवार को आयुध डिपो एरिया के लिए बनाई गई एक्शन टेकन रिपोर्ट के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें इस एरिया में नए निर्माणों को रोकने के लिए फैसला लिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि इस एरिया में निर्माण मिलते ही तुरंत एफआईआर कराएं। बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाया जाए। ट्रैक्टर-ट्राली से अवैध निर्माण के लिए सामग्री ले जाते हुए व्यक्ति के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराएं। बिजली निगम निर्माण करने वाले व्यक्ति को नया कनेक्शन ना दें। यदि कोई पड़ोसी से कनेक्शन लेकर अवैध निर्माण करता पाया जाए तो उसका भी कनेक्शन काटकर मीटर को जब्त कर लिया जाए। उपायुक्त ने कहा कि इंफोर्समेंट विंग इस क्षेत्र में सभी सबमर्सिबल को सील कर दें। वाटर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाएं। इस क्षेत्र में सभी सबमर्सिबल का सप्ताह में दो बार निरीक्षण किया जाए। इस एरिया में पुलिस की कार्रवाई में महिला पुलिस बल की भी ड्यूटी सुनिश्चित करें। इस एरिया में बने पार्टी लॉन में शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस एरिया में किसी तरह के रेंट एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी सूरत में सेल डीड नहीं बनाई जाएगी। इस संबंध में तहसीलदार को निर्देश जारी किए गए हैं।

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